http://www.amarujala.com/state/Haryana/80328-7.htmlफरीदाबाद। मुआवजा राशि को लेकर ग्रेटर फरीदाबाद के किसानों को तगड़ा झटका लगा है। जिला जज के फैसले से अब किसानों को सरकार की ओर से निर्धारित राशि से भी कम मुआवजा मिलेगा।
गौरतलब है कि सरकार की मुआवजा राशि के खिलाफ नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद के कुछ किसानों ने जिला कोर्ट की शरण ली थी, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार मौजूदा बाजार रेट से कम पर मुआवजा दे रही है। सरकार ने शुरू में 26 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा राशि तय की थी। इसके बाद कुछ किसान अदालत चले गए। इसी बीच सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाकर 43 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दी। अब 28 सितंबर को स्थानीय अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उसमें प्रति वर्ग गज 585 रुपये के हिसाब से मुआवजा राशि तय की गई है। इसके हिसाब से किसानों को प्रति एकड़ पर करीब 28 लाख रुपये की मुआवजा राशि बनती है।
भूमि अर्जन अधिकारी राजेंद्र सिंह गहलोत ने बताया कि अभी उनके पास अदालत के निर्णय की कॉपी नहीं आई है। अब कोर्ट के फैसले के आगे क्या किया जा सकता है, यह उच्चाधिकारी ही बताएंगे।
किसान संघर्घ समिति कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने बताया कि जिला कोर्ट के फैसले को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।