by vinitanandwani » Fri May 13, 2011 8:49 am
Now HUDA will learn a lesson that propre planning and coordination is must for any development
सड़क विवाद: हुडा पर 60 हजार जुर्माना
फरीदाबाद. सेक्टर-37 से लेकर 59 तक सिक्स लेन बनाई जा रही बाईपास रोड को उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा उखाड़ फेंकने के बाद उसने सख्त तेवर अपनाते हुए हुडा पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। यह जुर्माना यूपी वन विभाग की जमीन पर बगैर परमिशन अवैध रूप से निर्माण करने के एवज में किया गया है।
जुर्माने की सूचना से हुडा अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं और उन्होंने परमिशन लेने की पूरी फाइल तैयार कर ली है। हुडा अब जल्द ही इस जमीन के एवज में रुपए भी यूपी वन विभाग के पास जमा कराएगा। इससे पहले भी बगैर परमिशन यूपी वन विभाग की जमीन पर काम शुरू करने के आरोप में हुडा पर 30 हजार रुपए जुर्माना ठोका जा चुका है।
सीईसी जाने की दी थी धमकी
वन विभाग द्वारा सिक्स लेन के लिए बनाई गई सड़क को उखाड़ फेंकने के बाद यूपी वन अधिकारियों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सी ईसी (सेंटर इंपावर्ड कमेटी) के पास जाने की धमकी दी थी। यूपी वन विभाग के अधिकारियों ने हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर यहां दोबारा बगैर परमिशन सड़क बनाई तो हुडा से सीईसी ही जवाब मांगेगी। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से यह मामला थाने में भी जा चुका है। बाईपास रोड के रास्ते में यहां यूपी वन विभाग की ढाई एकड़ जमीन आ रही है।
9.20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है जमीन की कीमत
यूपी वन विभाग के अंतर्गत जमीन का रेट 9.20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर रखा गया है। इसलिए इस जमीन के रेट मौजूदा मार्केट रेट से कई गुणा कम हैं। इसके बावजूद हुडा ने इस जमीन के एवज में न तो रुपए जमा कराए और न ही परमिशन की फाइल अप्लाई की।
क्या कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड
यूपी वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड शिवकुमार त्यागी का कहना है कि हुडा की तरफ से अगर समय पर परमिशन की फाइल जमा करा दी जाती है तो वे इस सड़क को कैसे तोड़ सकते थे। इसमें हुडा अधिकारियों की लापरवाही है और वन विभाग के नियमानुसार बगैर परमिशन सड़क बनाने पर हुडा पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।